मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: अदालत ने मुस्कान और साहिल को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चर्चित रहे नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा दी है। इस सनसनीखेज वारदात के करीब डेढ़ साल बाद आए इस कानूनी फैसले ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है।

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: अदालत ने मुस्कान और साहिल को सुनाई फांसी की सजा

मार्च 2025 में हुई थी वारदात

यह पूरी घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है, जहां मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मर्चेंट नेवी में काम कर चुके सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 की रात को की गई थी। जांच में सामने आया कि मुस्कान रस्तोगी का साहिल शुक्ला के साथ प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया था, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।

अदालत की कार्रवाई और गवाह

इस पूरे मामले की लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और मुकदमे में करीब 126 तारीखें लगीं। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए 14 अक्टूबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई। परिवार के लोग शुरू से ही आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे थे।

हत्या के बाद हिमाचल भागे थे आरोपी

पुलिस जांच और बयानों के मुताबिक, सौरभ को पहले खाने में बेहोशी की दवा दी गई और फिर चाकू से वार करके उनकी जान ली गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश चले गए थे और बाद में लौटने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अब दोनों को इस गंभीर अपराध के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की है।

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