डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल (Gurmeet Ram Rahim Parole) मिल गई है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक रोहतक जेल प्रशासन ने गुरमीत राम रहीम को गुप-चुप तरीके से मंगलवार सुबह 5:26 मिनिट पर जेल से बाहर निकाला. सूत्रों से सामने आई जानकारी के मुताबिक, राम रहीम को इस बार 20 दिन की पैरोल मिली है .माना जा रहा है इस बार बाबा बागपत के बरनावा नहीं बल्कि सिरसा स्थित डेरे में रहेगा. वह करीब 8 साल बाद सिरसा पहुंचा है. वहीं साल 2017 के बाद गुरमीत राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है.

कड़ी सुरक्षा के बीच उसको जेल से बाहर निकाला गया. जानकारी के मुताबिक, हनीप्रीत खुद सिरसा प्रमुख डेरा प्रमुख राम राम रहीम को डेरे की दो गाड़ियों के साथ लेने जेल पहुंची थी. इस दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. राम रहीम पिछले 8 सालों में पहली बार सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचा है.

जेल से कब-कब बाहर निकला राम रहीम?

  • 24 अक्टूबर 2020- अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए पहली बार 1 दिन की पैरोल 
  • 21 मई 2021-  मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल
  • 7 फरवरी 2022- परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो
  • जून 2022- 30 दिन की पैरोल मिलने पर यूपी के बागपत आश्रम गया
  • 14 अक्टूबर 2022- 40 दिन की पैरोल मिली. बाबा ने म्यूजिक वीडियो बनाए
  • 21 जनवरी 2023-  शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए मिली 40 दिन की पैरोल 
  • 20 जुलाई 2023- बाबा राम रहीम को मिली 30 दिन की पैरोल 
  • 21 नवंबर 2023- 21 दिन की फरलो पर बागपत आश्रम पहुंचा
  • 19 जनवरी 2024- 50 दिन फरलो पर जेल से बाहर आया
  • 13 अगस्त 2024- 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम पहुंचा
  • 2 अक्टूबर 2024- 20 दिन की पैरोल पर यूपी के बरनावा आश्रम पहुंचा
  • 28 जनवरी 2025- राम रहीम अब 20 दिन की पैरोल पर सिरसा आश्रम पहुंचा-सूत्र

राम रहीम पहली बार सिरसा डेरा मुख्यालय जाएगा- सूत्र

साल 2017 में सजा होने के बाद से अब तक राम रहीम सिरसा डेरे में नहीं जा सका. सूत्रों के मुताबिक, अब वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचा है. राम रहीम को साल 2017 से अब तक 12 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है. इसे लेकर कई बार राज्य सरकारों पर भी सवाल उठ चुके हैं. अब एक बार फिर से वह जेल से बाहर आ गया है.

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राम रहीम को किन मामलों में हुई सजा

गुरमीत राम रहीम 2 साध्वियों से यौन उत्पीड़न का दोषी है. इन मामलों में उसे 10-10 साल की सजा हुई है. वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में बाबा को उम्रकैद की सजा हुई है. उसे 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया गया था. 

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राम रहीम ने पिछले साल मांगी थी इमरजेंसी पैरोल

बता दें कि डेरा प्रमुख ने पिछले साल भी इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी. चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को 3 शर्तों के साथ उसकी पैरोल को मंजूरी दी थी. चुनाव आयोग ने शर्त रखी थी कि राम रहीम को इस दौरान हरियाणा के दौरे की इजाजत नहीं होगी. चुनाव के समय वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेगा और वह सोशल मीडिया पर भी किसी चुनावी  गतिविधि में शामिल नहीं होगा. 
 

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