चंडीगढ़| अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को आज चंडीगढ़ जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं उसे कुल 60 हजार रूपए जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं। 39 साल के दोषी पिता को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज स्वाति सहगल की कोर्ट में सजा सुनाई गई। दोष के मुताबिक इस पिता ने कई बार अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। मामले में बेटी ने तंग आकर पुलिस को शिकायत दी थी जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया था। एक घटना की जानकारी देते हुए उसने कहा था कि 5 नवंबर, 2020 को वह घर में अकेली थी। उस दौरान उसका सौतेला पिता घर आया और उसे अपने साथ होटल ले गया। वहां भी उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।

पत्नी गर्भवती हुई तो बेटी से संबंध बनाए
बच्ची ने कहा था कि उसके पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और इसी पिता ने उसके साथ घिनौना काम किया। बच्ची ने कहा था कि दूसरी शादी के बाद उसकी मां जब जनवरी और फरवरी, 2019 में गर्भवती थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। घबराहट और शर्म के कारण उसने यह बात उस समय किसी को नहीं बताई थी। पीड़िता के मुताबिक, उसके इस पिता ने तीन से 4 बार उसके साथ संबंध बनाए थे।

CrPC 164 के बयानों में सारी घटनाएं बताई थी
पुलिस ने प्राप्त शिकायत की जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की थी। महिला पुलिस पीड़िता को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंची थी जहां उसने CrPC 164 के तहत अपने बयान दर्ज करवाए। वहीं पीड़िता समेत उसके सौतेले पिता का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया।

वहीं पुलिस ने मामले में पूरी जांच के बाद तय समय में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जिसमें लगाए गए आरोपों और एविडेंस देख कोर्ट ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376(2)(एफ) और 376(2) समेत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंसिस(POCSO) एक्ट के तहत केस चला था।

बेटी के अफेयर के खिलाफ था, इसलिए फंसाया
कोर्ट में शिकायतकर्ता के वकील ने कहा था कि पीड़िता के मेडिकल में रेप की संभावना से इनकार नहीं किया गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि केस को संदेह के दायरे से बाहर जाकर साबित किया गया है। वहीं आरोपी के वकील ने दलील कि कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है और FIR में भी देरी है जिससे इस पर संदेह पैदा होता है। इसके अलावा कहा गया था कि वह और पीड़िता की मां पीड़िता के एक लड़के से अफेयर के खिलाफ थे। ऐसे में पीड़िता ने उल्टा उन पर रेप का झूठा केस दर्ज करवा दिया।

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