CJI खन्ना ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला रखते है.

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