पटना हाईकोर्ट में चर्चित फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा की  दायर अश्लील गानों पर रोक लगाने व कार्रवाई करने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई 28 मार्च, 2025 को की जाएगी. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस सम्बन्ध केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जनहित याचिका लग रही है.

इस जनहित याचिका में  याचिकाकर्ता ने बताया कि योयो हनी सिंह उर्फ़ हिर्देश सिंह द्वारा बनाये गाने मनिएक में काफी अश्लीलता है. इसमें  औरतों को अश्लील ढंग से चित्रण किया गया है. ये कहा गया कि उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह चित्रित कर व्यवसायीकरण किया गया है. इसमें  ये कहा गया है कि औरतों को सेक्स सिंबल के रूप में दिखाया जाता है. गानों के द्विअर्थी शब्दों से इनका और भी अश्लीलता बढ़ जाती है. इनका असर बच्चों,महिलाओं व अन्य समाज के सभी वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं. भोजपुरी भाषा के शब्दों का उपयोग के महिलाओं का बहुत खराब चित्रण किया जाता है.

जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए गंदी बातें और अपशब्दों का खुलेआम भोजपुरी गानों में  किया जा रहा है. इन पर न तो कोई रोक है और न ही किसी तरह का दिशानिर्देश ही जारी किया गया. याचिका में ये कहा गया कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है. लेकिन इसकी भी सीमा है. इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *