सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गैर-हिंदुओं को श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास दुकानें खोलने और चलाने के लिए आवेदन करने से रोका गया था. कोर्ट ने बाजार के नवीनीकरण और संचालन के लिए टेंडर करने की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति भी बहाल कर दी है.

श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.

आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट हमें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे. जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हम राज्य को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देते हैं. अब मुख्य मामला सुनवाई की अगली तारीख पर सुना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार के उस आदेश पर उसकी पिछली रोक जारी रहनी चाहिए, जिसमें गैर-हिंदुओं को श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और उन्हें चलाने से रोक दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से आश्वासन चाहता है कि सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी और गैर-हिंदुओं को प्रतिबंधित करने वाले आंध्र सरकार के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

श्रीशैलम मंदिर की दुकानों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप इस सरकारी आदेश (जीओ) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार करने से रोकता है.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *